उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अधिसूचना पीडीएफ | UP Stamp Duty for Gift Deed in Blood Relation 2023

Exemption in stamp duty payable on Donation/Gift deed of immovable property executed between family members Rules, 2022 |0प्र0 राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट के सम्बन्ध में यूपी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग शासनादेश पीडीएफ डाउनलोड | UP Stamp Duty on Gift Deed in Blood Relation

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स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उ0प्र0 शासनादेश - Stamp and Registration Department UP Shasanadesh PDF in Hindi

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग शासनादेश 2023 संख्या: 18 / 2023 / 995 / 94-एस0आर0-2-2023-700(29) / 2021, 1 / 2023 / 570 / सैंतालीस-का-1-2023-13(1) / 2022       

उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग शासनादेश 2023 दिनांक: 03-08-2023, 19-07-2023

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शासनादेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन - Shasanadesh UP Stamp and Registration Department PDF in Hindi

विभाग का नाम

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

शासनादेश विषय

उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट के सम्बन्ध में

अनुभाग संख्या

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग - 2

शासनादेश संख्या

18 / 2023 / 995 / 94-एस0आर0-2-2023-700(29) / 2021

शासनादेश तिथि

03-08-2023

श्रेणी

शासनादेश

आधिकारिक वेबसाइट

https://igrsup.gov.in/

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यूपी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग शासनादेश - UP Stamp and Registration Department Shasanadesh in Hindi

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (Department of Stamp and Registration, Uttar Pradesh, Lucknow) के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग - 2  (shasanadesh.up.nic.in) द्वारा दिनांक: 03-08-2023 को उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट के सम्बन्ध में निबंधन विभाग शासनादेश संख्या: 18 / 2023 / 995 / 94-एस0आर0-2-2023-700(29) / 2021, शासनादेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश दिनांक: 03-08-2023 नवीनतम यूपी गवर्नमेंट महत्वपूर्ण शासनादेश पीडीएफ इन हिंदी जारी किया गया है.

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उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अधिसूचना

Stamp evam Nibandhan Vibhag Uttar Pradesh Government Order PDF in Hindi

विभाग - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश

अनुभाग - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग - 2

पेज संख्या - 06

भाषा हिंदी

Source/Credits - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग / drive.google.com / shasanadesh.up.gov.in / up gov nic in

 

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग शासनादेश पीडीएफ डाउनलोड

 

यूपी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग शासनादेश पीडीएफ

UP Nibandhan Vibhag Shasanadesh FAQ - UP Stamp and Registration Department Mandate frequently asked questions

प्रश्न - UP Government Stamp and Registration Department Latest News Today क्या हैं?

उत्तर - उत्तर प्रदेश की सरकार ने Gift Deed Stamp Duty in UP के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया हैं.

प्रश्न - UP Stamp and Registration Department Latest Government Orders Download कैसे करें?

उत्तर - ऊपर दिए गए लिंक से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग यूपी शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रश्न - Stamp and Registration Department UP Government Shasanadesh संख्या क्या हैं?

उत्तर - शासनादेश निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन संख्या 18 / 2023 / 995 / 94-एस0आर0-2-2023-700(29) / 2021 हैं.

प्रश्न - Stamp evam Nibandhan Vibhag Uttar Pradesh Government Shasanadesh कब जारी किया गया हैं?

उत्तर - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश शासनादेश दिनांक 03-08-2023 को जारी किया गया हैं.

प्रश्न -0प्र0 निबंधन विभाग शासनादेश किस अनुभाग से जारी किया गया हैं?

उत्तर - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग आदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग - 2 से जारी किया गया हैं.

प्रश्न - उत्तर प्रदेश में गिफ्ट डीड के लिए स्टाम्प ड्यूटी क्या हैं?

उत्तर - नए गिफ्ट डीड के नियम संपत्ति उपहार विलेख नियम के अनुसार पारिवारिक संपत्ति को पारिवारिक सदस्यों को उपहार के रूप में देने अथवा हस्तांतरित करने पर पाँच हजार रूपया स्टाम्प शुल्क देना होगा.

प्रश्न - प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन ब्लड रिलेशन in UP 2023 में कितना स्टाम्प ड्यूटी लगेगा?

उत्तर - गिफ्ट डीड इन ब्लड रिलेशन in Hindi के नियम के अनुसार गिफ्ट डीड स्टाम्प ड्यूटी इन यूपी 2023 पाँच हजार रूपया शुल्क देना होगा.

प्रश्न - क्या गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती हैं?

उत्तर - उपहार देने वाले और लेने वाले की आपसी सहमति से गिफ्ट डीड इन उत्तर प्रदेश को कैंसिल किया जा सकता हैं.

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निष्कर्ष

आप सभी पाठकों को आज का लेख यूपी में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट के सम्बन्ध में उ0प्र0 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अधिसूचना पीडीएफ इन हिंदी पसंद आया होगा.

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